उत्तर प्रदेश में संपत्ति पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली

कार्यालय नगर पालिका परिषद उरई (जालौन)

पत्रांक: मेमो/न.पा.प.उ./स्व.कर नियमावली/2011-12 दिनांक: 23.08.11

अधिसूचना

निदेशालय स्थानीय निकाय उ.प्र. लखनऊ के पत्रांक 202/यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी./पी.एम.यू./10 दिनंक 24 फरवरी 2010 के क्रम में नगर पालिका परिषद उरई में स्वतः कर निर्धारण व्यवस्था हेतु प्रस्ताव सं. 3(1) दिनांक 18.06.2010 को स्वीकृत कर दिया गया है। शासनादेश संख्या 408/नौ-9-10-63ज/95टी.सी. दिनांक 22 फरवरी 2010 के निर्देशों के अनुसार नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) में स्वतः कर निर्धारण व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु यथा आवश्यक संशोधन किया जाना है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) अपनी सीमा में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन संपत्ति पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली बनाती है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा 131 (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों पर जिन पर इनका प्रभाव पड़ना है से आपत्ति एवं सुझाव माँगे जाते हैं। निर्धारित अवधि 30 सितम्बर में यदि कोई आपत्ति व सुझाव नहीं प्राप्त होते हैं तो इसे नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत अंतिम रूप से गजट में प्रकाशन हेतु सरकारी प्रेस इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया जायेगा। स्वतः कर निर्धारण नियमावली का प्रस्ताव बनाया गया है जो निम्नवत हैः-

संपत्ति पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली

1. नगर पालिका परिषद का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) से है।

2. अधिशाषी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) के अधिशाषी अधिकारी से है।

3. प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

4. प्रशासक/बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) के निर्वाचित बोर्ड/प्रशासक से है।

5. अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

6. भूमि/भवन का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) की सीमा में भूमि/भवन से है।

7. कोई व्यक्ति यदि नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) की सीमा में भूमि/भवन के स्वामी/अध्यासी हैं तो वे भूमि/भवन के सम्पत्ति कर का निर्धारण स्वतः कर लें एवं निर्धारित तिथि तक फार्म क व ख तथा संपत्ति कर अवश्य जमा कर दें।

8. फार्म क और ख नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) द्वारा नियत शुल्क पर उपलब्ध कराया जायेगा।

9. निर्धारित तिथि तक प्रपत्र ख जमा न करने पर रुपये 5000/- तक अर्थदण्ड देना होगा।

10. स्व अध्यासित भवनों के लिए छूट--

(क) 10 वर्ष से पुराने स्वःअध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष पुराने आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

11. किराये पर उठे भवन--

(क) किराये पर उठे व्यावसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबंध में उल्लिखित वास्तविक किराये या किराया मूल्यांकन जो अधिक हो पर किया जायेगा।

(ख) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष तक पुराने होंगे का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिशत तक अधिक होगा।

(ग) 10 से 20 वर्ष पुराने आवासीय भवनों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा।

(घ) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनों का वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा।

12. रेंट कंट्रोल के मकान- रेंट कंट्रोल 1972 के अधिनियम की अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराये का निर्धारण रेंट कंट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

13. छूट- स्वामी अध्यासित ऐसा कोई भवन जो 30 वर्गफुट पर निर्मित किया गया हो उसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) में कोई अन्य भवन न हो, गृहकर से मुक्त होगा।

14. ब्याज- नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) द्वारा निर्धारित तिथि तक कर न जमा करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देना होगा।

15. प्रपत्र कब भरना होगा--

(क) पहली बार स्वतः कर निर्धारण के लिए दिनांक 01.04.2011 से आगे।

(ख) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो पर किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-ख में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जब किसी भवन के कारपेट एरिया का भूमि या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन किया जाता हो उसके लिए तीन माह के भीतर यथास्थिति भवन/भूमि स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित प्रपत्र-ख में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(घ) गलत सूचना देने पर रुपये 500/- तक आर्थिक दण्ड देना होगा।

(च) जिन भवन/भूमि स्वामियों/अध्यासियों द्वारा कर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व बसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) द्वारा की जायेगी।

16. कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी—

(क)

कमरे

आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(ख)

आच्छादित बरामदा

आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(ग)

बालकनी, कॉरीडोर, रसोई भण्डारगृह

आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप

(घ)

गैराज

आन्तरिक आयाम की एक चौड़ाई माप

(च) स्नानगृह, शौचालय,पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

17. अध्यासित भवन का तात्पर्य यह है कि भवन/भूमि पर भवन स्वामी स्वयं काबिज है या निवास कर रहा है।

18. जिन भवनों/भूमि को नगर पालिका द्वारा भवन/भूमि की संख्या दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उनके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो फार्म के अनुसार देय कर एवं पूर्व का बकाया कर भी जमा करें।

19. कर निर्धारण दर- गृहकर वार्षिक मूल्य के 12.5 प्रतिशत के बराबर होगी।

20. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) द्वारा वर्ष 2011-12 से नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) सीमा में स्थित भवन एवं भूमि हेतु दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है। प्रत्येक पाँच वर्ष में नई दरें निर्धारित की जायेंगी।

क्रम सं.

सड़क का प्रकार

किराया दर रु0 प्रति वर्गफुट

1.

पक्का भवन जिसकी छत आरसीसी या आरबी है तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है

2.00

2.

पक्का भवन जिसकी छत आरसीसी या आरबी है तथा 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है

1.50

3.

पक्का भवन जिसकी छत आरसीसी या आरबी है तथा 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है

1.25

4.

अन्य पक्का भवन जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है

1.50

5.

अन्य पक्का भवन जो 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है

1.25

6.

अन्य पक्का भवन जो 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है

1.00

7.

कच्चा भवन जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है

0.75

8.

कच्चा भवन जो 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है

0.50

9.

कच्चा भवन जो 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है

0.25

10.

भूमि/प्लाट जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है

0.25

11.

भूमि/प्लाट जो 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है

0.20

12.

भूमि/प्लाट जो 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है

0.15

(आर के शर्मा) (काशी प्रसाद)

अधिशाषी अधिकारी अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद उरई (जालौन) नगर पालिका परिषद उरई (जालौन)

Comments

Post a Comment